भोपाल  ।  विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के विरुद्ध कांग्रेस के 48 विधायकों द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर शुक्रवार को निर्णय हो सकता है। तीन मार्च को विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह को अविश्वास संकल्प प्रस्ताव दिया गया था। इसे स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय सदन में होता है, जिसे कार्यसूची में शामिल करने का निर्णय अध्यक्ष को 14 दिन में लेना होता है। यह अवधि शुक्रवार को पूरी हो रही है। उधर, संसदीय कार्यमंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस के विधायक सज्जन सिंह वर्मा और डा. विजय लक्ष्मी साधौ के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को निलंबित किए जाने के मामले को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास संकल्प प्रस्ताव की सूचना तीन मार्च को दी थी। सुबह साढ़े दस बजे के बाद सूचना प्राप्त होने के कारण इसे अगले दिन यानी चार मार्च को प्राप्त होना माना गया। नियमानुसार 14 दिन में इसे सदन में प्रस्तुत करने को लेकर अध्यक्ष को निर्णय करना होता है। यह अवधि शुक्रवार को पूरी हो रही है। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने बताया कि 14 दिन कल पूरे हो रहे हैं। इस पर निर्णय अध्यक्ष को लेना है। यदि सत्र समाप्त होने के पहले अविश्वास प्रस्ताव सदन में स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं होता है या निर्णय नहीं हो पाता है तो वह शून्य हो जाएगा, जबकि विशेषाधिकार हनन की सूचना अस्तित्व में रहेगी। इसे विशेषाधिकार समिति को सौंपे जाने का निर्णय कभी भी लिया जा सकता है। कांग्रेस द्वारा संसदीय कार्य मंत्री डा. नरोत्तम मिश्रा के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना भी विचाराधीन है। हालांकि, वे खेद जता चुके हैं।