मोहला जिले की मानपुर अंबागढ़ चौकी पुलिस को एक बार फिर बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने माओवादियों के बड़े नेताओं के कूरियर को गिरफ्तार किया है। आरोपी अश्वंत अंधिया नक्सलियों से पैसे लेकर उनको दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता था और सामान सप्लाई चैन से भी यह जुड़ा हुआ था। पुलिस और आईटीबीपी की टीम ने सीतागांव क्षेत्र में लगाये गए एमसीपी में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।

पुलिस ने आरोपी के पास से नक्सली सामाग्री, लोकसभा चुनाव के बहिष्कार संबंधी नक्सली पर्चा और पोस्टर बरामद किया है। पुलिस लगातार नक्सल विरोधी अभियान चला रही है। अश्वंत आंधिया के नक्सलियों के कूरियर के रूप में काम करने की लगातार सूचना प्राप्त हो रही थी। अश्वंत ने पूछताछ में बताया कि वह जनवरी 2022 से विजय रेड्डी, लोकेश सलामें, रिता सलामे, रूपेश, मंगेश, विनोद, राजे एवं अन्य नक्सलियों के संपर्क में है। वह उनके लिए सामान सप्लाई का काम करता है और उनके पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है।

इसके साथ ही 12 मार्च से 16 मार्च के बीच मे वह विजय रेड्डी से मिला था, जिसने उसे दो लाख रुपये, एक मेमोरी कार्ड रीडर और कुछ नक्सली पर्चे दिए थे। इस दौारन विजय रेड्डी ने कहा था कि दो लाख रुपये को रायपुर में 20 मार्च को एक व्यक्ति को दे देना। साथ ही मेमोरी कार्ड रीडर भी वापसी में खरीदकर लाने के लिए बोला। इस काम के लिए उसने उसे पांच हजार रुपये दिए। वहीं, उसके बताए अनुसार 20 मार्च को रायपुर पहुंचा, जहां उसे एक सफेद शर्ट और काली पैंट में व्यक्ति मिला। 

अश्वंत ने उसे दो लाख रुपेय दे दिए और उस व्यक्ति ने उसे अश्वंत को एक बंद लिफाफा दिया। लिफाफे को लाकर अश्वंत ने विजय रेड्डी को दिए। पूछताछ में अश्वंत ने बताया कि 2022 से लगातार नक्सलियों के लिए इस प्रकार सामान एवं पैसे पहुंचाने का काम करता था। वह नक्सलियों द्वारा दिये गये पर्चे एवं पोस्टर भी लगातार बांटने का काम करता था। अभी लोकसभा चुनाव के बहिष्कार को लेकर नक्सलियों द्वारा दिए गए पर्चे और पोस्टर को बांटने जा रहा था। इस दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। 

पुलिस ने आरोपी अश्वंत आंधिया के कब्जे से नक्सली पोस्टर और चुनाव बहिष्कार से संबंधित पर्चे, एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन जब्त किया गया है। इसमें भारी मात्रा में नक्सली गतिविधियों से संबंधित फोटो व अन्य दस्तावेज हैं। आरोपी को छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2005 की धारा 8 (3) (5) के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है।