UGC New Rule पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, जातिगत भेदभाव को लेकर उठे सवाल
UGC New Rule को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान इन नियमों को लेकर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि ये नियम अस्पष्ट हैं तथा इनके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि देश ने जातिविहीन समाज की दिशा में काफी कुछ हासिल किया है, ऐसे में यह देखना होगा कि कहीं हम उल्टी दिशा में तो नहीं बढ़ रहे।
अगली सुनवाई कब होगी?
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील विष्णु जैन ने अदालत में दलील दी कि UGC के रेगुलेशन के सेक्शन 3C, जिसमें SC, ST और OBC से जुड़े प्रावधान हैं, जातिगत भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नियमों पर रोक लगाते हुए कहा कि मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।
CJI सूर्यकांत की अहम टिप्पणी
सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (SC/ST) छात्रों के लिए अलग-अलग हॉस्टल जैसी व्यवस्थाओं पर पुनर्विचार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरक्षित वर्ग में भी कई लोग अब आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं और उनके पास अन्य छात्रों की तुलना में बेहतर सुविधाएं मौजूद हैं।
UGC के नए नियमों पर विवाद क्यों?
UGC ने 13 जनवरी 2026 को ‘प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन्स’ के तहत नए नियम लागू किए थे। इन नियमों का उद्देश्य कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति, लिंग, धर्म, जन्मस्थान आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकना था।
इश्क का खौफनाक अंत: प्रेमिका की हत्या के बाद मासूम को जिंदा जलाया
यूपी में शिक्षा का संकट: 872 छात्रों पर सिर्फ 2 शिक्षक
मेरठ में प्रशासन ने सेंट्रल मार्केट के 44 प्रतिष्ठानों को किया सील
रीवा में शिक्षक की शर्मनाक हरकत, छात्रा को आपत्तिजनक मैसेज भेजा
महिला आरक्षण पर पीएम मोदी का संदेश, सशक्तिकरण में योगदान का आह्वान
बंगाल में भाजपा का हमला, टीएमसी पर जमीन छीनकर घुसपैठियों को देने का आरोप
ईरान में फंसे 3000 भारतीय मेडिकल छात्रों पर संकट, अब सरकार से बड़ी उम्मीद
MP में स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फर्जीवाड़ा, बिना डिलीवरी 250 जन्म प्रमाण पत्र जारी
पीएम मोदी की अपील: असम, केरल और पुदुचेरी में युवाओं से रिकॉर्ड मतदान का आह्वान
होर्मुज पर ईरान का बड़ा फैसला, जहाजों के लिए नए रास्ते तय; तेल सप्लाई पर खतरा