पंजाब में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत फुली वैक्सीनेटेड लोगों को ही दफ्तर जाने की अनुमति होगी। इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों दफ्तर शामिल हैं। बार, सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्तरां और स्पा को 50% कैपिसिटी के साथ चलाने का आदेश दिया गया है। इसके लिए कर्मचारियों को भी वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी जरूरी है। राज्य में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है।