मप्र प्रमोशन आरक्षण विवाद: नई पॉलिसी पर रोक जारी !
भोपाल/जबलपुर । मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में मंगलवार को जवाब पेश किया है। इसमें पुरानी और नई प्रमोशन पॉलिसी के बीच अंतर बताया है। वहीं, याचिकाकर्ताओं ने अधूरा जवाब पेश करने का आरोप लगाया है।
याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इसमें क्रीमी लेयर, क्वांटिफायबल डेटा पर जवाब नहीं है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई एक हफ्ते बाद तय की है। ऐसे में अब 16 सितंबर को एमपी प्रमोशन में आरक्षण मामले में अंतरिम राहत पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगी।
नई प्रमोशन पॉलिसी लागू नहीं करने का वादा
बता दें कि राज्य सरकार ने कोर्ट के अंतरिम राहत की मांग की है। साथ ही नई प्रमोशन पॉलिसी लागू करने की इजाजत भी मांगी है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से एक अंडरटेकिंग ली है, जिसके तहत नई पॉलिसी का क्रियान्वयन रुका हुआ है। आसान भाषा में कहे तो सरकार ने नई प्रमोशन पॉलिसी को तब तक लागू नहीं करने का वादा किया है जब तक कोर्ट से इस मामले में को अंतिम फैसला नहीं आ जाता।
बलरामपुर में बुजुर्ग की मौत को लेकर चरणदास महंत ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को लिखा पत्र, SDM पर हत्या का आरोप
T20 World Cup 2026: शिवम दुबे ने नीदरलैंड के खिलाफ 66 रनों की तूफानी पारी खेली, धोनी की सीख बनी गेमचेंजर
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में ABVP का सद्बुद्धि महायज्ञ, छात्रों के हित में आंदोलन जारी
CG Board Exam: कल से शुरू हो रहे छत्तीसगढ़ बोर्ड के 12वीं क्लास के एग्जाम, स्टूडेंट्स इन बातों का रखें ध्यान
CG BREAKING : भाजपा: किसान, महिला, SC और OBC मोर्चा में नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा
बीजापुर एनकाउंटर: जवानों ने 5 नक्सलियों को उतारा मौत के घाट
प्रतिमा बागरी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत
The Bonus Market Update: बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार; सेंसेक्स 1236 अंक टूटा, निफ्टी 25500 के नीचे
Mimi Chakraborty को 20 लाख का मानहानि नोटिस, बढ़ीं मुश्किलें
Pinarayi Vijayan ने फिल्म का किया विरोध