मदरसों के छात्रों को मिलती रहेगी स्कॉलरशिप और अनुदान
छात्रों के ट्रांसफर पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अनुशंसाओं पर रोक लगा दी है। अनुशंसा में कहा गया था शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का पालन नहीं करने वाले मदरसों की मान्यता वापस ली जाए। उनकी सरकारी मदद को रोक दिया जाए। देश के सभी मदरसों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने गैर मान्यता प्राप्त और सरकारी सहायता प्राप्त मद्रास में पढ़ने वाले सभी गैर मुस्लिम विद्यार्थियों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर भी रोक लगा दी है।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्याय मूर्ति डीवाई चंद्रचूड, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ मे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के आदेशों को चुनौती दी गई थी। यह चुनौती जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद खंडपीठ ने यहआदेश जारी किया है।
मदरसों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को दूसरा झटका
उत्तर प्रदेश सरकार को 7 माह में सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा बड़ा झटका दिया है। इसके पहले मदरसा अधिनियम 2004 को रद्द करने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर 5 अप्रैल को रोक लगा दी थी। इस तरह से मदरसों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को यह दूसरा बड़ा झटका लगा है।
राशिफल: जानिए, कैसा रहेगा आपका आज का दिन (28 मार्च 2026)
ग्राम गिधली बसना हर घर जल ग्राम के रूप में प्रमाणित
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
माँ के आशीर्वाद से ही सभी कार्य सफल होते हैं : उप मुख्यमंत्री शुक्ल
उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने भगवान भैरवनाथ एवं माँ बूढ़ी माता के दर्शन किए
देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा: अफवाहों पर सरकार ने दिया स्पष्टीकरण
खेलो इंडिया ट्रायबल गेम्स : केरल की एथलेटिक्स टीम पहुंची जगदलपुर, पारंपरिक लोकनृत्य से हुआ भव्य स्वागत
पीएम जनमन योजना से बदल रही विशेष पिछड़ी जनजातियों की तस्वीर, पक्के आवास से मिल रहा सुरक्षा का आधार
रतलाम के डायल-112 हीरोज: मोटर साइकिल दुर्घटना में घायल हुए 03 व्यक्तियों को त्वरित सहायता कर पहुँचाया अस्पताल