कोर्ट ने रद नहीं की डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जमानत
आइआरसीटीसी घोटाला मामले में दिल्ली में राउज एवेन्यू की विशेष सीबीआइ अदालत में मंगलवार सुबह से अहम सुनवाई जारी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अदालत से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जमानत रद करने का निर्देश देने की मांग की है।सीबीआइ ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए कहा कि तेजस्वी यादव कथित आइआरसीटीसी घोटाला मामले के आरोपियों में से एक हैं। सीबीआइ ने दलील दी कि तेजस्वी यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान सीबीआई अधिकारियों को धमकाया था, जिससे मामला प्रभावित हुआ।उधर, जवाब में तेजस्वी के वकीलों की ओर से कहा गया कि हम विपक्ष में हैं और सरकार के गलत कामों पर सवाल उठाना हमारा कर्तव्य है। सीबीआइ और ईडी का वर्तमान सरकार द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसा सभी विपक्षी दल के सदस्यों को लगता है।कोर्ट के आदेश पर बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पेश हुए हैं। अगर कोर्ट ने सीबीआइ की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जमानत स्थगित कर दी तो बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जेल भी जाना पड़ सकता है। कोर्ट के फैसले से बिहार सरकार के लिए मुश्किलें भी बढ़ सकती है।