बिलासपुर। निजी जमीन पर सडक बनाये जाने के मामले में शासन को हाईकोर्ट ने जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। शासन की ओर से जवाब प्रस्तुत न होने पर कोर्ट ने जवाब के लिए समय दिया है। रायपुर निवासी हरिशंकर मिश्रा और उनके रिश्तेदारों की जमीन पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सडक़ बना दी। इसके बाद भी न तो भूमि का अधिकृत रूप से अधिग्रहण किया गया न कोई मुआवजा ही निर्धारित किया गया। याचिकाकर्ताओं ने निरंतर शासन प्रशासन को  लिखित आवेदन कर जमीन का मुआवजा तय करने का अनुरोध किया। जब कोई पहल नहीं हुई तो अधिवक्ता राकेश झा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय ने सुनवाई के बाद एनएचएआई और शासन से जवाब माँगा था। अब तक शासन का जवाब न आने पर शासन को जवाब देने समय दिया गया है।