अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद सिद्दीकी का महू वाला मकान अवैध, 3 दिन में हटाने का आदेश!
MP News: दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में जिस अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम सामने आया है, उसके चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी के महू स्थित मकान को कैंट बोर्ड द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया है. कैंट बोर्ड ने इस मकान को अवैध निर्माण की श्रेणी में पाते हुए तीन दिन में हटाने का नोटिस जारी किया है. बुधवार को कैंट बोर्ड टीम ने मौके पर पहुंचकर बिना अनुमति निर्माण होने पर मकान पर नोटिस चस्पा कर दिया.
सिद्दीकी ने किया अवैध मकान का निर्माण
कैंट बोर्ड के सिटी इंजीनियर एच.एस. कोलाय ने बताया कि मुकेरी मोहल्ला में 860 वर्ग फीट क्षेत्र में सिद्दीकी ने जी-प्लस वन मकान अतिक्रमण कर बनाया है. इस मकान में तीनों दिशाओं में 20 से ज्यादा खिड़कियां हैं और इसमें अवैध रूप से तलघर (बेसमेंट) भी बनाया गया है. बोर्ड के अनुसार यह निर्माण नियमों के विपरीत है, इसलिए निर्धारित समय में इसे हटाना अनिवार्य किया गया है.
सुशासन तिहार में सुलझी किसान की समस्या
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप एवं सांसद संतोष पाण्डेय ने भोरमदेव मंदिर में की पूजा-अर्चना
स्वच्छता, स्वास्थ्य और जनसुविधा से जुड़ी समस्याओं में कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे : ऊर्जा मंत्री तोमर
मध्यप्रदेश पुलिस की अवैध शराब के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही
राज्यपाल रमेन डेका ने जल संरक्षण और जनकल्याण पर दिया जोर
गोद में उठाया, चश्मा पहनाया : भैंसामुड़ा में दिखा मुख्यमंत्री का आत्मीय रूप
एमपी ट्रांसको ने जुलवानिया सब स्टेशन में ऊजीकृत किया 40 एमवीए क्षमता का ट्रांसफार्मर : ऊर्जा मंत्री तोमर
नये मध्यप्रदेश का मार्वलस माइलस्टोन साबित होगा इन्दौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर: मुख्यमंत्री डॉ. यादव
स्वरोजगार की राह पर बढ़ते कदम: मुख्यमंत्री ने RSETI में देखा ग्रामीण सशक्तिकरण का मॉडल