क्रिकेटर यश दयाल को बड़ी राहत: हाईकोर्ट ने उत्पीड़न पर लगाई रोक
प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट से क्रिकेटर यश दयाल को फिलहाल राहत मिल गई है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर पर किसी भी तरह की पुलिस उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही विपक्षी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति अनिल कुमार की खंडपीठ ने की सुनवाई।
गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में एक युवती ने यश दयाल पर शादी का वादा कर यौन उत्पीड़न के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी। क्रिकेटर यश दयाल ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी मांग थी कि गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए दर्ज एफआईआर रद्द की जाए।
यश दयाल के युवती ने 6 जुलाई को गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में बीएनएस की धारा 69 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर रद्द करने के लिए यश दयाल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्य सरकार, इंदिरापुरम थाने के एसएचओ और पीड़िता को पक्षकार बनाया है।
यश दयाल की ओर से दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ किसी भी तरह की उत्पीड़नात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी है। साथ विपक्षियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री केदार कश्यप एवं सांसद संतोष पाण्डेय ने भोरमदेव मंदिर में की पूजा-अर्चना
स्वच्छता, स्वास्थ्य और जनसुविधा से जुड़ी समस्याओं में कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे : ऊर्जा मंत्री तोमर
मध्यप्रदेश पुलिस की अवैध शराब के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही
राज्यपाल रमेन डेका ने जल संरक्षण और जनकल्याण पर दिया जोर
गोद में उठाया, चश्मा पहनाया : भैंसामुड़ा में दिखा मुख्यमंत्री का आत्मीय रूप
एमपी ट्रांसको ने जुलवानिया सब स्टेशन में ऊजीकृत किया 40 एमवीए क्षमता का ट्रांसफार्मर : ऊर्जा मंत्री तोमर
नये मध्यप्रदेश का मार्वलस माइलस्टोन साबित होगा इन्दौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर: मुख्यमंत्री डॉ. यादव
स्वरोजगार की राह पर बढ़ते कदम: मुख्यमंत्री ने RSETI में देखा ग्रामीण सशक्तिकरण का मॉडल
जब मुख्यमंत्री उतरे मैदान में: सुशासन तिहार में बच्चों संग खेला क्रिकेट, बढ़ाया हौसला
किसानों को उनका वैभव लौटाने का लिया गया है संकल्प : मुख्यमंत्री डॉ. यादव