सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी, गलत बयान पर एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड होंगे जिम्मेदार
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वकीलों का यह कर्तव्य है कि वे याचिकाएं दायर करते समय सतर्क और सावधान रहें और अगर वे याचिकाओं में केवल अपना नाम देंगे तो इससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
पीठ ने कही ये बात
जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस अगस्टीन जार्ज मसीह की पीठ ने कहा कि ऐसे वकील पेशेवर आचरण के उच्च मानक बनाए रखने के लिए बाध्य हैं एवं अगर वे किसी और द्वारा तैयार याचिकाओं, अपीलों या जवाबी हलफनामों पर सिर्फ अपना नाम देते हैं तो एडवोकेट आन रिकार्ड्स (एओआर) की स्थापना का उद्देश्य विफल हो जाएगा।
पीठ ने यह टिप्पणी एओआर के लिए आचार संहिता और वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम की प्रक्रिया के मामले में दी। कोर्ट के समक्ष मामले में अदालत ने पाया कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता एओआर ने अनेक क्षमा याचिकाओं में तथ्यों को दबाया है।
एओआर वह वकील होता है जो सुप्रीम कोर्ट में मुवक्किलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत होता है। पीठ ने कहा कि सिर्फ एओआर के जरिये ही याचिकाकर्ता इस अदालत से न्याय की मांग कर सकता है जब तक कि वह व्यक्तिगत रूप से पेश न होना चाहता हो। इसलिए उसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।
वरिष्ठ पदनाम देने की प्रक्रिया में आत्मनिरीक्षण की जरूरत
पीठ ने कहा कि वकीलों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने की प्रक्रिया के मामले में गंभीर आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। साथ ही इस बात का फैसला करने के लिए मामला प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना को संदर्भित कर दिया कि क्या इस पर बड़ी पीठ को सुनवाई करनी चाहिए।
पंजाब में दहशत: CM मान और मंत्री बिट्टू को उड़ाने की धमकी, स्कूल भी निशाने पर
Morena में कांग्रेस का प्रदर्शन, दिल्ली-मुंबई हाईवे पर जाम
उम्रकैद काट चुके युवक और मुस्लिम महिला जेलर की शादी बनी चर्चा का विषय
David Warner से जुड़े मामले की अगली सुनवाई 24 जून को
ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के IPL प्लेऑफ खेलने पर सस्पेंस
Palash Sen ने शेयर कीं अभिषेक और आयुष्मान संग अनदेखी तस्वीरें
स्वामी रामभद्राचार्य के बयान से राजनीतिक हलकों में हलचल
टाटा ट्रस्ट्स में मतभेद खुलकर सामने आए, 8 मई की बैठक अहम
सोना-चांदी ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड, चांदी ₹2.51 लाख किलो के पार
Jabalpur फ्लाईओवर से गिरे कंक्रीट के टुकड़े, मचा हड़कंप